अपनी संपत्ति और ज़मीन के लिए प्रावधान करना, सबसे अच्छा उपहार है जिसे आप अपने प्रियजनों को दे सकते हैं
संक्षेप में एस्टेट प्लानिंग उस संपत्ति का खाता है जो उस व्यक्ति को स्वामित्व या विरासत में मिली है और एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से संपत्ति को सही उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की योजना तैयार करना है। यद्यपि यह प्रक्रिया सरल प्रतीत होती है, इसमें पूरी तरह से नियोजन, वित्तीय और कानूनी सलाह कारों की भागीदारी और कई दस्तावेज़ और कागजी कार्रवाई शामिल है।
भारत में संपत्ति की योजना का परिदृश्य
अधिकांश मामलों में, भारत में व्यक्तियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के पास ठीक से संगठित संपत्ति योजना नहीं है या वे अपने जीवनकाल के दौरान इसे स्थगित करना जारी रखते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो काम और अन्य जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धताओं से शुरू होते हैं, एक महत्वपूर्ण गति विधि के रूप में संपत्ति की योजना को देखने के लिए समय, तनाव, या अनिच्छा हो सकती है।
परिणामस्वरूप, किसी वरिष्ठ नागरिक के आकस्मिक निधन या विकलांगता की स्थिति में, संपत्ति के उत्तराधिकारियों या लाभार्थियों को संपत्ति / संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए एक कठोर अनुभव से गुजरना पड़ता है।
एकल लाभार्थी या एक से अधिक लाभार्थी दोनों ही मामलों में, एक उचित संपत्ति योजना की कमी से लंबे समय तक कानूनी विवाद और लाभार्थियों के सिरों पर समय और वित्तीय संसाधनों की बर्बादी होती है। एक से अधिक लाभार्थियों के मामले में, लाभार्थियों के बीच संघर्ष की एक अतिरिक्त समस्या हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं।
एक उचित रूप से संगठित संपत्ति योजना का महत्व
जायदाद योजना पहले से ही एक परिपक्व वयस्क द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि यह किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण निधन या विकलांगता की स्थिति में वारिस के लिए फ़ायदेमंद और परेशानी रहित होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक व्यक्ति, जिसके पास उचित मानसिक स्वास्थ्य है, वह जल्दबाजी में और दिमाग की अशांति के बजाय अधिक कुशलता से और पर्याप्त समय के साथ योजना बना सकता है। जायदाद योजना में एक उचित मसौदा शामिल होता है, इन जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए – संपत्ति के हस्तांतरण की योजना कर की पसंद, कर लाभ, किसी भी विवादित संपत्ति की पहचान, जुड़े जोखिम, और योजना के अंतिम रूप से क्रियान्वयन।
एक वसीयत संपत्ति नियोजन का एक अभिन्न हिस्सा है क्योंकि इसे किसी व्यक्ति के निधन के बाद लागू किया जाता है। एक सावधानीपूर्वक योजना के अभाव में अक्सर सही उत्तराधिकारियों को गलत उद्देश्यों वाले लोगों द्वारा धोखा दिया जाता है या भारी मात्रा में कर का भुगतान करना पडता है।
वर्तमान कोविद-19 महामारी की स्थिति ने बीमारी को अनुबंधित करने के मामले में जीवन की जीविका के अलावा कई अनिश्चितताओं को जन्म दिया है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से भारत में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जायदाद योजना तैयार करने का प्रयास कठिन हो गया है क्योंकि पूरे देश में कई बार लॉकडाउन शुरू और बंद हो गए हैं, अदालतें, दुकानें बंद हो रही हैं और लंबे समय से प्रतिष्ठान बंद हैं और कानूनी पेशेवर संबद्दित लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। हालाँकि अधिकांश गतिविधियाँ डिजिटल हो गई हैं, कुछ व्यक्तियों, विशेषकर वकीलों के साथ आमने-सामने की बातचीत, जायदाद योजना बनाने के दौरान अपरिहार्य हो जाती है। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है, जो पहले से ही बीमारी से प्रभावित हैं या दुर्भाग्यपूर्ण मौतों के मामलों के अलावा अस्पताल मे भर्ती हो रहे हैं।
संपत्ति योजनाओं का अनुकूलन
अधिकांश समय, एक वसीयत के माध्यम से किसी वरिष्ठ नागरिक के कब्ज़े में सभी संपत्तियों को संयुक्त करना संभव नहीं होगा। मुनाफ़े, व्यापारिक घरानों, ट्रस्टों या समझौतों से संबंधित कुछ संयुक्त रूप से संपत्ति हो सकती है। इन मामलों के लिए, अनुकूलन एक अच्छी तरह से संगठित संपत्ति योजना को बनाना आवश्यक हो जाता है। संपत्ति योजना के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है और वे व्यक्तिगत प्राथमिकता के अनुरूप तैयार किए जा सकते हैं।
संपत्ति योजना में निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल हो सकती हैं:
1.) वसियत में, मृत्यु के बाद जायदाद का वितरण करने और कार्यान्वयन के लिए संपादन कर्ता होना चाहिए ।
2.) किसी व्यक्ति की कानूनी और वित्तीय गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी का एक वैकल्पिक जुड़ाव, यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने में असमर्थ है या करना नहीं चाहता।
3.) स्वामी / वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति की अनुबंधित करे , और एक देखभाल कर्ता के रूप में कार्य करें यदि वरिष्ठ नागरिक अपनी देखभाल करने की स्थिति में नहीं है।
4.) अग्रिम में तैयार किए जाने वाले चिकित्सा उपचार के लिए एक दस्तावेज़ योजना हो सकती है
5.) संयुक्त रूप से आयोजित संपत्ति, संपत्ति योजना के समग्र डिज़ाइन के अनुरूप होनी चाहिए। यह मृत्यु या विकलांगता के मामले में सत्ता के सुचारु हस्तांतरण के लिए आवश्यक है।
6.) संपत्ति / जायदाद के वर्तमान स्वामी और लाभार्थियों के शारीरिक या मानसिक विकलांगता, दिवालियापन, पारिवारिक विवाद आदि से जुड़े कुछ पहलुओं पर विचार और इन पहलुओं से संबंधित संपत्ति योजना में किए जाने वाले परिवर्तन के बारे मे ध्यान रखना चाहिए।
7.) निधन के दौरान, कानूनी परिवर्तन या परिस्थितियों में परिवर्तन के दौरान लचीलेपन पर विचार करना चाहिए।
8.) संपत्ति की योजना को वर्तमान कानूनी या हर दो से तीन वर्षों के दौरान परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार बदल दिया जाना चाहिए।
9.) मूल दस्तावेज़ों सहित संपत्ति योजना को सुरक्षित रखने के लिए एक सुविधा होनी चाहिए और इसके कार्यान्वयन और निष्पादन में शामिल व्यक्तियों को उनके और उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए।
उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भारत के वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति के विवादों की खतरनाक मुसीबतों से अपने प्रियजनों को बचाने के मद्देनज़र जीवन के कई अन्य पहलुओं के अलावा स्पष्ट और सावधानीपूर्वक संपत्ति की योजना को प्राथमिकता के रूप में सोचना चाहिए।