Thursday, April 25, 2024
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अग्रिम आदेश- एक जीवित वसीयत

सोनवी खेर देसाई लिखती हैं, अगर आप गंभीर रूप से बीमार या अक्षम हैं, तो अपनी देखभाल के लिए निर्देश छोड़ना एक अच्छा विचार है

आज यह आम है कि लोग बढ़ती दीर्घायु के साथ,  लाइलाज बीमारियों से या मनोभ्रंश(डिमेंशिया) के अलग-अलग रूपों से पीड़ित हैं। शारीरिक क्रियाएं घट जाती है  और लोग शारीरिक रूप से या अपने मानसिक संकायों का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते है।  एक व्यक्ति, पूर्ण निर्भरता और खुद के लिए सूचित निर्णय लेने में असमर्थता की ऐसी स्थितियों में, एक अग्रिम आदेश”(एडवांस डायरेक्टिव) या “एक जीवित वसीयत”(लिविंग विल) के द्वारा, अपने उपचार के संबंध में, अपना निर्णय ले सकता है। यह, किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम में तैयार किया गया एक दस्तावेज है, जो सम्पूर्ण निर्भरता की स्थिति के मामले में,  चिकित्सा उपचार के संबंध में, उसके दिए गए निर्देशों को व्यक्त करता  है।

9 मार्च 2018 को, सुप्रीम कोर्ट का दिया गया एक निर्णय “अग्रिम आदेश” को निष्पादित करने की आवश्यकताओं को बताता है।

इसे कौन निष्पादित कर सकता है और कैसे?

                              अग्रिम आदेश, केवल एक वयस्क व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, जो स्वस्थ  मस्तिष्क  का है और दस्तावेज़ को निष्पादित करने के उद्देश्य और परिणामों को समझने और संवाद करने की स्थिति में है। इसे व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से, किसी भी अनुचित प्रभाव या मजबूर किए बिना, निष्पादित किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से बताते हुए यह लिखित रूप में होना चाहिए कि कब चिकित्सा उपचार वापस लिया जा सकता है या कोई विशिष्ट चिकित्सा उपचार नहीं दिया जाएगा, जो केवल मृत्यु की प्रक्रिया में देरी करेगा, तो यह उसके दर्द और पीड़ा का कारण बन सकता है और यह उसे रोष की स्थिति में डाल सकता है। 

अग्रिम आदेश की सामग्री

                           अग्रिम आदेश, स्पष्ट रूप से चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने के लिए, वर्णित होना चाहिए। निर्देश, विशिष्ट, स्पष्ट और भ्रम रहित होना चाहिए।  नीचे दिए गए निम्नलिखित बिंदु भी होने चाहिए:

  1. उल्लेख है कि निष्पादक, किसी भी समय निर्देशों को रद्द कर सकता है।
  2. बता दें कि निष्पादक ने दस्तावेज के  निष्पादन के परिणामों को समझा है।
  3. प्रासंगिक समय में, जब निष्पादक  निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, तो  संरक्षक या करीबी रिश्तेदार का नाम निर्दिष्ट करें, जो उसे दिए गए निर्देशों के अनुसार,  चिकित्सा उपचार से इनकार करने या वापस लेने के लिए, सहमति देने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

ऐसी स्थिति में जहां, एक से अधिक वैध अग्रिम आदेश हैं, जिनमें से कोई भी निरस्त नहीं किया गया है, तो सबसे हालिया हस्ताक्षरित अग्रिम निर्देश रोगी की इच्छाओं की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में माना जाएगा और उसे प्रभाव दिया जाएगा।

अग्रिम निर्देश की रिकॉर्डिंग के लिए प्रक्रिया

  1. दस्तावेज़ को निष्पादनकर्ता द्वारा, दो गवाहों की उपस्थिति में, अधिमानतः स्वतंत्र रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, और संबंधित जिला जज द्वारा निर्दिष्ट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक  मजिस्ट्रेट (JMFC)  द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
  2. गवाहों और क्षेत्राधिकार वाले JMFC, अपनी संतुष्टि को दर्ज करेगा कि दस्तावेज को स्वेच्छा से और बिना किसी जबरदस्ती या अभद्रता या मजबूरी के और सभी संबंधित जानकारी और परिणामों की पूरी समझ के साथ निष्पादित किया गया है।
  3. JMFC,  डिजिटल प्रारूप के अलावा, दस्तावेज़ की एक प्रति, अपने कार्यालय में  भी संरक्षित करेगा।
  4. संरक्षित किए जाने के लिए, JMFC, दस्तावेज़ की एक प्रति को, अधिकारिक जिला न्यायालय की रजिस्ट्री को अग्रेषित करेगा। इसके अतिरिक्त, जिला न्यायाधीश की रजिस्ट्री, दस्तावेज को डिजिटल प्रारूप में बनाए रखेगी।
  5. निष्पादन के समय उपस्थित न होने पर, JMFC,  निष्पादनकर्ता के सबसे निकटतम परिवार के सदस्यों को सूचित करने का कारण होगा और उन्हें दस्तावेज़ के निष्पादन के बारे में जागरूक करेगा।
  6. जैसा भी मामला हो, स्थानीय सरकार या नगर-निगम या नगरपालिका या पंचायत के सक्षम,  अधिकारी को एक प्रति सौंपी जाएगी। उपरोक्त अधिकारी, उस संबंध में एक सक्षम अधिकारी को नामित करेगा, जो उक्त दस्तावेज का संरक्षक होगा।
  7. JMFC को , यदि कोई पारिवारिक चिकित्सक हो तो, उसे अग्रिम आदेश की एक प्रति सौंपेगा।

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